: साले की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष के कारावास और 5 लाख 50 हजार के अर्थदंड की सजा
Admin Sat, Jun 1, 2024
सप्तमअपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सुनाई सजा
भिंड - संवाददाता
न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी जी ने साले की पत्नी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को₹550000 के अर्थ दंड सहित 10 साल का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया । अभियोजन के अनुसार ग्राम जोरी अहीर के सबल सिंह यादव की पत्नी कविता के साथ उसके बहनोई ने जबरदस्ती बलात्कार किया और अपने साल की पत्नी कविता को धौंस देकर कहा कि यदि घटना के बारे में किसी को बताया तो तुझे व तेरे पति को जान से खत्म कर देंगे कविता का पति सबल सिंह अहमदाबाद में नौकरी करता था दिनांक 5 अप्रैल 2020 को जब वह अहमदाबाद से अपने घर आया तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसके बहनोई प्रमोद ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती बलात्कार किया है और यह भी कहा है कि यदि किसी को बताया तो उसे व उसके पति को जान से खत्म कर देंगे तब कविता एवं उसका पति सबल सिंह थाना फूप आए और अपने साथ हुई घटनाओं का लिखित एक आवेदन दिया जिस पर से थाना फूप में अपराध क्रमांक 99/2020 पर धारा 376(2)(n) एवं 506 भादवि मे आरोपी प्रमोद सिंह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई । विवेचना के दौरान कविता के न्यायालय में भी कथन कराये गये उन कथनों में भी उसने घटना के बारे में बताया था। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल 11 साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रमोद सिंह यादव पुत्र शोभाराम यादव निवासी सहसो जिला इटावा (उत्तर प्रदेश)को बलात्कार का दोषी पाते हुए उसे भादवि की धारा 376 (2) 50000रुपये (पचास हजार रुपए) का अर्थ दंड व 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं भादवि की धारा 506 मे 5000 रुपये (पांच हजार रुपए) एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है अभियोजन की ओर से पैरवी उत्तम सिंह राजपूत अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई है
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