: दहेज हत्या : पति को आजीवन कारावास की सजा
Wed, Oct 16, 2024
न्यायालय माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सुनील बघेल को पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई
भिंड - संवाददाता
अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 2 मई 2015 की रात्रि एवं 3 मई 2015 के सुबह फरियादी करन सिंह बघेल को जानकारी हुई कि तुम्हारी भतीजी नीलम की मृत्यु हो गई है तब करण सिंहअपनी भाभी के साथ अपनी भतीजी की ससुराल हरवंश की खोड़ पहुंच कर देखा तो उसकी भतीजी नीलम की लाश उसकी ससुराल में आंगन में रखी हुई थी उसके बाद करन सिंह ने थाना देहात में जाकर आरोपीगण ससुर रामनारायण, सास लीलावती, जेठानी सुमन, जेठ उमेश एवं अनिल के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जिसकी जांच उपरांत थाना देहात के अपराध क्रमांक 184/2015 पर भादवि की धारा 304 बी,498,34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 पर दर्ज हुई थी।मृतिका नीलम की शादी दिनांक 10 मई 2014 को आरोपी सुनील के साथ हुई थी। मृतिका नीलम की शादी में उसके चाचा एवं उसकी मां ने सात लाख रूपए नगद एवं घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल नौ साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुनील कुमार बघेल पुत्र रामनारायण बघेल को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 304 बी,498, एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में बीस हजार रुपए के अर्थ दंड सहित आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। शेष आरोपीगणों के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न होने से उन्हें दोषमुक्त किया गया है
: डेयरी पर मिला रिफाइण्ड से तैयार किया जा रहा मिलावटी मावा
Thu, Aug 1, 2024
कलेक्टर के निर्देशन में
खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलावटखोरों पर कार्रवाई निरंतर जारी
03 लाख रूपये कीमत के माल को जप्त कर नमूना कार्यवाही की गई
भिण्ड
- संवाददाता
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर एवं अभिहित अधिकारी भिण्ड के निर्देशन में आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी रीना बंसल द्वारा ग्राम खिपोना स्थित वीरेन्द्र सिंह बघेल पुत्र रामनारायण बघेल की डेयरी से रिफाइण्ड पामोलिन ऑयल से तैयार किये गये मावा पर छापामार कार्यवाही कर मावा, घी एवं रिफाइण्ड पामोलिन ऑयल के नमूने जांच बास्ते लिए गए। मौके पर मिले 45 टीन घी के जिनमें 40 टीन भरे हुये मात्रा 600 कि.ग्रा कीमत रूपये 3,00,000/- (तीन लाख रूपये मात्र) के माल को विधिवत जप्त कर नमूना कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त ग्राम परा स्थित बलवीर डेयरी, तहसील पोरसा स्थित सत्यम डेयरी के संचालक सत्यम सिंह तोमर एवं बंटी औझा के वाहन से दूध के नमूने जांच वास्ते लिये गये। भिंड जिले में मिलावटी मावा बनाने का कारोबार करीब दो दशक से लगातार फल फूल रहा है।
: ...विवाहिता को फांसी के फंदे पर झूलने को मजबूर करने वाले सास ससुर पति सहित 7 को आजीवन कारावास
Mon, May 6, 2024
मृतिका ईशू के पति अमन उर्फ राजेंद्र पुत्र गीताराम खटीक,देवर पवन एवं आकाश,जेठ जोगेन्द्र ,ननद जूली सांस केशोबाई, चचिया ससुर राकेश एवं ससुर गीताराम पुत्र राम प्रसाद खटीक को आजीवन कारावास की सजा और 2020 हजार रुपए के अर्थ दंड से किया दंडित
5 साल बाद मिला माटी का ईशु के परिजनों को न्याय
भिंड - संवाददाता
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय भिंड श्री मनोज कुमार तिवारी ने दहेज लॉबियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। साथ ही 20 - 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार बनवारी लाल पुत्र राम भरोसे खटीक निवासी ग्राम हरीक्षा ने 22 जून 2018 को अपनी लड़की ईशू की शादी अमन उर्फ राजेंद्र खटीक पुत्र गीताराम खटीक निवासी कचनाव रोड गोरमी के साथ की थी। ईशू की शादी के बाद से ही उसके ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में एक कैंटर गाड़ी और एक लाख रुपए की मांग करते थे। साथ ही मारपीट कर परेशान भी करते थे और कहते थे अपने पिता से एक लाख और एक कैंटर गाड़ी दिलवाओ तभी तुम्हें अच्छे से रखेंगे नहीं तो तुम्हें ऐसे ही मारपीट कर परेशान करेंगे। ईशू जब भी अपने घर जाती थी तो अपने माता एवं पिता से कहती थी कि उसके ससुरालीजन उससेअतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपए एवं केंटर गाड़ी की मांग कर मारपीट करते हैं और खाना भी नहीं देते हैं।एक एक बार तो उसका पति अमन उर्फ राजेंद्र अपनी ससुराल में धोंस देकर दस हजार रुपए जबरदस्ती ले आया था। उसके बाद भी ईशू के ससुराल वाले उसे मारपीट कर परेशान करते थे और खाना भी नहीं देते थे। दिनांक 21 फरवरी 2019 को सुबह 9 बजे ईशू ने इसी प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा ली । फांसी के फंदे से उतर कर उसके ससुराल वाले उसे बिरला अस्पताल ग्वालियर में ले गए जहां पर डॉक्टरों ने इशू को मृत घोषित कर दिया। ईशू की मृत्यु की जानकारी उसके चाचा कमलेश को लगी तो चाचा ने थाना गोले का मंदिर ग्वालियर में रिपोर्ट लिखाई थी। ईशू की मृत्यु की सूचना थाना गोले का मंदिर ग्वालियर ने उसके गृह थाना गोरमी को दी। जिस पर से थाना गोरमी ने उसकी मृत्यु के संबंध में थाना गोरमी के अपराध क्रमांक 117/ 19 पर धारा 302, 304 बी, 498 ए भादवि एवं 3 /4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दर्ज हुई । अपराध की विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन की ओर से सात साक्षियों को परीक्षित कराया गया। न्यायालय मेंआई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर मृतिका ईशू के पति अमन उर्फ राजेंद्र पुत्र गीताराम खटीक,देवर पवन एवं आकाश,जेठ जोगेन्द्र ,ननद जूली सांस केशोबाई चचिया ससुर राकेश एवं ससुर गीताराम पुत्र राम प्रसाद खटीक समस्त निवासी वार्ड क्रमांक 1 कचनाव रोड गोरमी को धारा 304बी में आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए का अर्थ दंड धारा 498 ए में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं हजार रूपए का अर्थ दंड एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने की।