: यहां के जिला प्रशासन को नकल माफिया के फिर से सर उठाने की आशंका

Admin Thu, Feb 16, 2023

कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने परीक्षा बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी

गणेश भारद्वाज - भिण्ड

03मार्च 2023 से प्रारम्भ होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिबन्धात्मक आदेश कलेक्टर भिंड डा सतीश कुमार एस के द्वारा प्रसारित किया गया है। इस आदेश के अनुसार भिंड जिला प्रशासन को आशंका है कि नकल माफिया एक बार फिर से अपना सिर उठा सकता है इसीलिए कलेक्टर ने तमाम प्रतिबंधात्मक आदेश गुरुवार को बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए जारी किए हैं

कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने अपने आदेश में लिखा है कि विगत वर्षों से भिण्ड जिले में संगठित रूप से परीक्षाओं में नकल करवाने का इतिहास रहा है तथा विगत वर्षों में इस कलंक को दूर किए जाने के सार्थक एवं सफल प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों को असफल करने हेतु विभिन्न व्यक्तियों / समूहओं द्वारा प्रयास किये जाने की प्रबल आशंका विद्यमान है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के निर्देशों से जिला भिण्ड के परीक्षा केन्द्रों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है।

अतः मैं ऐसी परिस्थितियों के निर्वाणार्थ एवं उपचारार्थ 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के - प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग उचित समझता हूँ ताकि भिण्ड जिले के परीक्षा केन्द्रों में होने वाली हाई स्कूल व हायर सेकेण्ड्री का सुचारू रूप से संचालन हो सके एवं नकल की प्रवृत्ति को प्रभावी रूप से रोका जा सके

कलेक्टर ने आगे लिखा है कि मुझे इस तथ्य की आकस्मिकता की पूर्णरूपेण तुष्टि होती है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को तत्काल व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह प्रतिबन्धात्मक आदेश दिनांक 01.03.2023 से परीक्षा समाप्ति तक भिण्ड जिले में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा 2023 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रभावी रहेगा।

अतः मैं सतीश कुमार एस. जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा 2023 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश देता हूँ कि - कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, माला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं अन्य घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर प्रवेश करेगा ओर न ही सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और न ही उनका प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।

कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की ओर किसी भी दिशा से आने वाले आवागमन के मार्ग को किसी भी प्रकार तथा पानी भरकर, गढ्ढा, करके या अन्य किसी भी तरीके से बाधा खड़ी करके, अवरूद्ध नहीं करेगा । कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 100 मी0 की परिधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा या प्रवेश का प्रयास नहीं करेगा या वाहन को खड़ा करेगा या परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में वाहनों का जमावड़ा नहीं करेगा ।

कोई व्यक्ति या परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र 100 मी० परिधि में कोई प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे मोबाईल, ब्लूटूथ आदि लेकर प्रवेश नही करेगा । कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 100 मी0 परिधि में अनाधिकृत रूप से नहीं घूमेगा न ही परीक्षा से संबंधित किसी सामग्री का वितरण या प्रचारित करेगा ओर न ही ऐसी गतिविधि से संलिप्त होगा जिससे परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या परीक्षा की गोपनीयता किसी भी रूप से भंग हो ।
परीक्षा केन्द्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति / समूह एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई आवंटित कार्य में व्यावधान उत्पन्न करने या सामूहिक नकल कराने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेगें ।

परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा संचालन की समयावधि के दौरान कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, पीसीओ, फोटो कॉपी, कम्प्यूटर, शराब या मोबाईल रिचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुलेंगी या उनमें उक्त अवधि में किसी भी रूप से कोई व्यक्ति व्यवसाय संचालित नहीं करेगें । कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की बाउन्ड्री या छत इत्यादि से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा और ना हीं उक्त कार्य में सहयोग करेगा।

कोई व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र के अंदर नकल सामग्री जैसे गाइडें, पुस्तकें, नोट्स, छोटी बडी नकल की पर्चियां या गाईड या किताबों के पन्ने या किसी भी उद्देश्य से लिखे बोर्ड या अन्य ऐसी सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा ।

इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दिनांक 01 मार्च 2023 से प्रभावशील होकर परीक्षा समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा।

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