: दहेज हत्या : पति को आजीवन कारावास की सजा
Admin Wed, Oct 16, 2024

न्यायालय माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सुनील बघेल को पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई
भिंड - संवाददाता
अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 2 मई 2015 की रात्रि एवं 3 मई 2015 के सुबह फरियादी करन सिंह बघेल को जानकारी हुई कि तुम्हारी भतीजी नीलम की मृत्यु हो गई है तब करण सिंहअपनी भाभी के साथ अपनी भतीजी की ससुराल हरवंश की खोड़ पहुंच कर देखा तो उसकी भतीजी नीलम की लाश उसकी ससुराल में आंगन में रखी हुई थी उसके बाद करन सिंह ने थाना देहात में जाकर आरोपीगण ससुर रामनारायण, सास लीलावती, जेठानी सुमन, जेठ उमेश एवं अनिल के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जिसकी जांच उपरांत थाना देहात के अपराध क्रमांक 184/2015 पर भादवि की धारा 304 बी,498,34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 पर दर्ज हुई थी।मृतिका नीलम की शादी दिनांक 10 मई 2014 को आरोपी सुनील के साथ हुई थी। मृतिका नीलम की शादी में उसके चाचा एवं उसकी मां ने सात लाख रूपए नगद एवं घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल नौ साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुनील कुमार बघेल पुत्र रामनारायण बघेल को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 304 बी,498, एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में बीस हजार रुपए के अर्थ दंड सहित आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। शेष आरोपीगणों के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न होने से उन्हें दोषमुक्त किया गया है
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