: ...विवाहिता को फांसी के फंदे पर झूलने को मजबूर करने वाले सास ससुर पति सहित 7 को आजीवन कारावास
Admin Mon, May 6, 2024

मृतिका ईशू के पति अमन उर्फ राजेंद्र पुत्र गीताराम खटीक,देवर पवन एवं आकाश,जेठ जोगेन्द्र ,ननद जूली सांस केशोबाई, चचिया ससुर राकेश एवं ससुर गीताराम पुत्र राम प्रसाद खटीक को आजीवन कारावास की सजा और 2020 हजार रुपए के अर्थ दंड से किया दंडित
5 साल बाद मिला माटी का ईशु के परिजनों को न्याय
भिंड - संवाददाता
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय भिंड श्री मनोज कुमार तिवारी ने दहेज लॉबियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। साथ ही 20 - 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार बनवारी लाल पुत्र राम भरोसे खटीक निवासी ग्राम हरीक्षा ने 22 जून 2018 को अपनी लड़की ईशू की शादी अमन उर्फ राजेंद्र खटीक पुत्र गीताराम खटीक निवासी कचनाव रोड गोरमी के साथ की थी। ईशू की शादी के बाद से ही उसके ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में एक कैंटर गाड़ी और एक लाख रुपए की मांग करते थे। साथ ही मारपीट कर परेशान भी करते थे और कहते थे अपने पिता से एक लाख और एक कैंटर गाड़ी दिलवाओ तभी तुम्हें अच्छे से रखेंगे नहीं तो तुम्हें ऐसे ही मारपीट कर परेशान करेंगे। ईशू जब भी अपने घर जाती थी तो अपने माता एवं पिता से कहती थी कि उसके ससुरालीजन उससेअतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपए एवं केंटर गाड़ी की मांग कर मारपीट करते हैं और खाना भी नहीं देते हैं।एक एक बार तो उसका पति अमन उर्फ राजेंद्र अपनी ससुराल में धोंस देकर दस हजार रुपए जबरदस्ती ले आया था। उसके बाद भी ईशू के ससुराल वाले उसे मारपीट कर परेशान करते थे और खाना भी नहीं देते थे। दिनांक 21 फरवरी 2019 को सुबह 9 बजे ईशू ने इसी प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा ली । फांसी के फंदे से उतर कर उसके ससुराल वाले उसे बिरला अस्पताल ग्वालियर में ले गए जहां पर डॉक्टरों ने इशू को मृत घोषित कर दिया। ईशू की मृत्यु की जानकारी उसके चाचा कमलेश को लगी तो चाचा ने थाना गोले का मंदिर ग्वालियर में रिपोर्ट लिखाई थी। ईशू की मृत्यु की सूचना थाना गोले का मंदिर ग्वालियर ने उसके गृह थाना गोरमी को दी। जिस पर से थाना गोरमी ने उसकी मृत्यु के संबंध में थाना गोरमी के अपराध क्रमांक 117/ 19 पर धारा 302, 304 बी, 498 ए भादवि एवं 3 /4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दर्ज हुई । अपराध की विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन की ओर से सात साक्षियों को परीक्षित कराया गया। न्यायालय मेंआई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर मृतिका ईशू के पति अमन उर्फ राजेंद्र पुत्र गीताराम खटीक,देवर पवन एवं आकाश,जेठ जोगेन्द्र ,ननद जूली सांस केशोबाई चचिया ससुर राकेश एवं ससुर गीताराम पुत्र राम प्रसाद खटीक समस्त निवासी वार्ड क्रमांक 1 कचनाव रोड गोरमी को धारा 304बी में आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए का अर्थ दंड धारा 498 ए में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं हजार रूपए का अर्थ दंड एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने की।
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