: प्रभारी तहसीलदार मौ के कारनामों और लापरवाहियों की लंबी फेरहिस्त...
Admin Thu, Oct 3, 2024
भिंड - संवाददाता
तहसील मौ की प्रभारी तहसीलदार श्रीमती माला शर्मा के द्वारा अपने शीर्षअधिकारियों पर जो आरोप लगाए जाने के बाद उनके कारनामों और लापरवाहियोंकी एक लंबी फेरहिस्त सामने आई है। प्रभारी तहसीलदार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासन के विपरीत कई कार्य किए। इन सब बातों के बाद उनके खिलाफ कभी भी आला अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।
नियम विरुद्ध किया खसरा अपडेट
पटवारी हल्का क्रमांक 75 तहसील मौ के ग्राम खेरियाचांदन खसरा क्रमांक 47/1/1 से अहस्तांतरणीय शब्द बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना तथा बिना किसी आदेश के वेब जीआईएस आईडी से खसरे को अपडेट किया गया।
रिश्तेदार के नाम कराई रजिस्ट्री
हल्का खेरियाचांदन के सर्वे नम्बर 47/1/1 में वर्ष 2022-23 में अंकित अहंस्तांतरणीय शब्द हटाने के एवज में स्वयं के परिजन श्री रामबाबू शर्मा पुत्र श्री घासीराम शर्मा निवासी सेमना (आधार नंबर 234122489336 मोबाईल नंबर 8966820954) के नाम से एक प्लॉट रकबा 1500 स्क्वेयर फीट की रजिस्ट्री कं. MP042852023A12682262 कराई गई।
सरसों गायब होने में संलिप्तता
हरिजन कुशवाह पुत्र श्री मुन्नीलाल कुशवाह निवासी तहसील के पास मौ जिला भिण्ड के निवास पर 21मई 2024 को अनाधिकृत रूप से एक कमरे में भण्डारित सरसों को सील्ड करने एवं 9 जून 2024 को मुकेश कुशवाह नि० मौ द्वारा सील्ड लॉक को खोलकर सरसों निकाले जाने में संलिप्तता पायी गई है।
नियम विरुद्ध किया फोती नामांतरण
ग्राम जारेट के फोती नामांतरण प्रकरण कमांक 0777/अ-6/2023-24 भीकमसिंह विरूद्ध सर्वसाधारण जनता में मृतक चंदनसिंह के सभी वारिसों के हक के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया गया है। लीलावती का हक त्याग सम्बंधी कार्यवाही नियमानुसार न की जाकर वैद्य वारिस पुत्री लीलावती को छोड दिया गया है।
अधिकारियों से किया छलावा
प्रकरण क्रमांक 0009/ब-121/2024-25 में कलेक्टर के पत्र क्र. क्यू/रीडर/कले./ 2023-24/4481 भिण्ड दिनांक 09मई 2024 द्वारा सर्वे क्रमांक 3168/1 एवं 3186 के संबंध में समस्त प्रकरणों को सुनवाई हेतु तहसीलदार भिण्ड को अंतरित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु कलेक्टर द्वारा दिये गये पत्रानुसार पालन न करते हुये दिनांक 11मई 2024 को जल्दबाजी कर खसरे में सुधार संबंधी आदेश पारित किया गया जो कि म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 115 अनुसार क्षेत्रान्तर्गत नहीं था। तत्पश्चात दिनांक 24 जून 2024 को पटवारी हल्का मौ पर दबाव डालकर वृत मौ के तत्कालीन तहसीलदार विश्राम शाक्य की जानकारी के बगैर वृत मौ का प्रभार नहीं होने पर भी तहसीलदार की आईडी में फॉरवर्ड कराया गया तथा अनुमोदन किया गया।
अतिवृष्टि राहत कार्य में लापरवाही
12 सितंबर 2024 को अतिवृष्टि के समय प्रातः 10.30 बजे तक मुख्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित रही जिससे बाढ़ के समय जल भराव वाले स्थानों से बस्ती के निवासियों को निकालने एवं उनके आश्रय की व्यवस्था आदि राहत संबंधी कार्य में लापरवाही बरती गयी।
अधिकारियों के आदेश का उलंघन
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद द्वारा न्यायालय में निराकृत किये गये प्रकरणों में अनियमितता की।जानकारी प्राप्त होने पर 31 प्रकरणों की सूची भेजकर आपको प्रकरण उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया था किन्तु उक्त प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये गये ।
कार्यालय में अनाधिकृत कब्जा
तहसीलदार मौ के पद पर दिनांक 04 अगस्त 2023 से पदस्थ होकर तहसील मौ के कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित एक कक्ष को अपने निवास हेतु उपयोग अनाधिकृत रूप से कर शासन नियमानुसार एचआरए प्राप्त किया जा रहा है।
गड़बड़ झाला ये भी है
प्रकरण कमांक 008/168/2024-25 में दिनांक 28 अगस्त 2024 को एक आदेश पारित कर अतिकामक पर 1 लाख रूपये का दण्ड अधिरोपित किया गया। तत्पश्चात उसी प्रकरण में 29 अगस्त 2024 को आदेश पारित कर कुल 6 हजार रूपये का दण्ड अधिरोपित किया गया।
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