: नाबालिग का बलात्कार और फिर गला घोंट हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Admin Fri, Jul 22, 2022
लहार थाना क्षेत्र के कटकौला के बीहड़ की घटना,तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने माना था इसे जघन्य अपराध
गणेश भारद्वाज - भिण्ड
जिला मीडिया सेल प्रभारी कृष्णेन्द्रपाल सिंह यादव द्वारा बताया गया है कि 04 जनवरी 2019 को सुबह के लगभग 06ः00 बजे अभियोक्त्री शौच के लिए गयी थी जो 08ः00 बजे तक घर वापस नहीं आयी, तब अभियोक्त्री के पिता (अ0सा0-7) एवं अभियोक्त्री के चचेरे भाई ने अभियोक्त्री को तलाश करना प्रारंभ किया। दिन के लगभग 01बजे कटकौला के बीहड़ में अभियोक्त्री का शव नग्न अवस्था में पड़ा हुआ अभियोक्त्री के चचेरे भाई को मिला। अभियोक्त्री की चड्डी, लोवर, चप्पल, बरनी, स्टाॅल भी पास में पड़े हुए थे। अभियोक्त्री के गले में स्टाॅल कसा हुआ था। अभियोक्त्री के भाई ने उक्त घटना की सूचना अभियोक्त्री के पिता गांव के सरपंच गोपाल एवं अन्य गांववालों को दी तथा अभियोक्त्री के चचेरे भाई ने अभियोक्त्री की मृत्यु की सूचना थाना रौन में प्रदत्त की, जिस पर मर्ग क्र0-0/19 अंतर्गत धारा-174 दं0प्र0सं0 प्र0पी0-1 एवं देहातीनालिसी प्र0पी0-2 पंजीबद्ध की गई। मर्ग की जांच के दौरान उपनिरीक्षक सुनील सिंह सिकरवार ने अभियोक्त्री के शव का नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0-26 तैयार किया तथा सफीना फार्म प्र0पी0-25 जारी किया। अभियोक्त्री के शव को शव परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहार भेजा। उक्त मर्ग एवं देहातीनालिसी के आधार पर थाना रौन के अप0क्र0-1/2019 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-16 पंजीबद्ध की गई।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा विवेचना के दौरान उक्त प्रकरण को र्चििन्हत जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित किया गया। प्रकरण में मृतिका के माता-पिता को क्षतिपूर्ति हेतु 50 हजार रूपये राशि प्रदान की गई। 
न्यायालय द्वारा अभियुक्त पटे उर्फ लला उर्फ रविन्द्र के विरूद्ध अपराध प्रमाणित होने पर भादवि की धारा 302 भादंसं एवं धारा 376-क में आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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