: सिंध नदी की एक किलोमीटर की परिधि में पोकलेन, जेसीबी और लोडर प्रतिबंधित

Admin Tue, Dec 24, 2024

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का सख्त आदेश, जिला पुलिस कप्तान, एसडीएम, तहसीलदार और खनिज विभाग को आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी

गणेश भारद्वाज - भिंड

कलेक्टर भिंड संजीव कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को एक सख्त आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि सिंधु नदी के एक किलोमीटर की परिधि में रेत के अवैध उत्खनन में उपयोग में लाई जाने वाली पोकलेन, जेसीबी और लोडर प्रतिबंधित किए गए हैं। इस आदेश के पालन करने की जिम्मेदारी कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने जिले के पुलिस कप्तान अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और खनिज विभाग को सौंपी है।

कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने अपने प्रतिबंधात्मक आदेश में लिखा है कि मेरे संज्ञान में आया है कि जिला भिण्ड अंतर्गत सिंध नदी के किनारे बसे तहसील रौन अंतर्गत ग्राम विरौना, कौंध नबैयन, पढौरा, दोहई, बिछोली, निवत्ताई, मानगढ़, महायर, इंडुर्जी, बहादुरपुरा ए एवं रेंमजा, तहसील भिण्ड अंतर्गत ग्राम ओझाघाट, ककहारा, जखमौली, द्वार, टेहनगुर, खाँजरा, दाहकेपुरा एवं खोरा श्यामपुरा तथा तहसील मेहगांव अंतर्गत याम भारौलीकलां, भारौलीखुर्द, गोरम, अजीता, खैरोली, खेरियासिंध, बरेठीखुर्द, सांदुरी एवं कछारघाट में स्थित रेत खदानों में लोडर, जे.सी.बी., पोकलेन आदि की सहायता से कार्य बार अवैध उत्खन्न किया जा रहा है। जिसकी रोकथाम के लिये जांच हेतु पहुंचने पर मार्ग अवरूद्ध कर गम्भीर हादसे की प्रबल आशंका हर समय विद्यमान रहती है तथा अनेकों बार गम्भीर दुर्घटनायें घटित हो चुकी है जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है। अतः जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये जिला भिण्ड अन्तर्गत सिंध नदी के किनारे बसे उपरोक्त सभी ग्रामों के 01 कि.मी. की परिधि में लोडर, जे.सी.बी, पोकलेन आदि से अवैध उत्खनन पर रोक लगाया जाने हेतु प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

ऐसी स्थिति में मैं, यह आवश्यक समझता हूँ कि जिला मिण्ड अंतर्गत सिंध नदी के किनारे बसे तहसील रौन अंतर्गत ग्राम विरौना, कोध मडैयन, पढौरा, दोहई, बिछोली, निवसाई, मानगड, महागर, इंदुर्णी, बहादुरपुरा एवं रैमजा, तहसील भिण्ड अंतर्गत ग्राम ओझाघाट, ककहार, जखनौली, द्वार, टेहनगुर, खोजरा, दाहकेपुरा एवं खेरा श्यामपुरा तथा तहसील मेहगांव अंतर्गत ग्राम भारौलीकला, भारौलीखुर्द, गोरम, अजीता, खैरोली, खेरियासिंध, बरेठीखुर्द, सांदुरी एवं कछारघाट में स्थित रेत खदानों में लोडर, जे.सी.बी.. पोकलेन आदि से होने वाले अवैध उत्खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाये तथा मुझे इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं।

चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपमारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

अतः मैं. संजीव श्रीवास्तव, जिला दण्डाधिकारी, जिला भिण्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा राहिता 2023 की धारा 183 के तहत जिला भिण्ड अंतर्गत सिंध नदी के किनारे बसे तहसील रौन अंतर्गत ग्राम विरौना, कोष मौयन, पढौरा, दोहई, बिछोली, निवसाई, मानगढ़, महायर, इंदुर्थी, बहादुरपुरा एवं रेमजा, तहसील भिण्ड अंतर्गत ग्राम ओझाघाट, ककहारा, जखमौली, द्वार, टेहनगुर, खोजरा, बाहकेपुरा एवं खेरा श्यामपुरा तथा तहसील मेहगांव अंतर्गत ग्राम भारौलीकलां, भारौलीखुर्द, गोरम, अजीता, खैरोली, खेरियासिंघ, बरेठीखुर्द, सांदुरी एवं कछारघाट के 01 कि.मी. की परिधि के अंदर लोडर जे.सी.बी, पोकलेन आदि से किये जाने वाले कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाता हूं। यदि कोई लोडर, जे.सी.बी. मोकलेन इस क्षेत्र में पायी जायेगा तो जप्त कर कार्यवाही की जावेगी।

यदि किसी व्यक्ति/एंजेसी को उपरोक्त ग्रामों की परिधि के अंदर लोडर, जे.सी.बी, पोकलेन आदि की सहायता से कोई शासकीय कार्य अथवा कोई अन्य कार्य संपादित करना है तो इस हेतु समस्त दस्तावेज पेश कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला भिण्ड से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के उपरोक्त ग्रामों के 01 कि.मी. की परिधि में लोडर, जे.सी.बी., पोकलेन आदि से कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

पुलिस अधीक्षक भिण्ड/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समस्त जिला भिण्ड / तहसीलदार परगना समस्त जिला भिण्ड / खनिज अधिकारी भिण्ड उक्तानुसार आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक / व्यवसायी को सम्यक रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने अपने आदेश में आगे लिखा है कि अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है। सर्व संबंधित अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा संबंधितों को सूचित करें।
ज्ञात हो कि पिछले कई वर्षों से जिले में सिंह और चंबल नदी से मशीनों के माध्यम से रेत के अवैध उत्खनन कराए जाने की बातें सामने आ रही थी कई बार तो इसके ठोस सबूत भी जिला प्रशासन और जनमानस के सामने आए लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन या शासन की ओर से इस संदर्भ में नहीं की गई थी । अब कलेक्टर भिंड संजीव कुमार श्रीवास्तव ने नदियों में से हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने के लिए जो यह कदम उठाया है वह प्रशंसनीय तो है लेकिन इसका जमीनी धरातल पर कितना पालन हो पता है यह तो आने वाला समय ही निर्धारित करेगा।

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