: नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अजावीन कारावास की सजा
Admin Sat, Jul 16, 2022
भिण्ड - संवाददाता
जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में श्रीमती हेमलता आर्य, एडीपीओ व विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया ।मीडिया सेल प्रभारी कृष्णेन्द्रपाल सिंह यादव द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री के माता -पिता दिनांक 20 अगस्त 2019 को सुबह 7 बजे अपनी ड्यूटी पर गये थे उनके घर पर अभियोक्त्री आयु लगभग 16 वर्ष 02 माह अकेली थी शाम के लगभग 05ः30 बजे ड्यूटी से घर वापस आने पर मकान पर ताला लगा था। उन्होने अपने मकान मालिक से पूछा तो मकान मालिक ने बताया कि अभियोक्त्री दवाई लेने के लिए घर से बोलकर गई थी जो अभी तक वापस नहीं आयी है। अभियोक्त्री को आसपास एवं रिश्तेदारी में तलाश करने पर अभियोक्त्री का कहीं पता नहीं चला। अभियोक्त्री के पिता ने अभियोक्त्री की गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मालनपुर में लेख कराई थी । थाना मालनपुर के अप0क्र0 166/19 अंतर्गत धारा 363 क अधीन पंजीबद्व की गई। उक्त दिनांक को ही अभियोक्त्री के गुम होने की सूचना गुम इंसान सूचना क्र0 13/19 पर पंजीबद्व की गई । उक्त अपराध मे ंविवेचना के दौरान दिनांक 04 जुलाई2019 को अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री के कथन लेखबद्व किए किए एवं उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला भिण्ड म0प्र0 द्वारा विचारण पश्चात् अभियुक्त रजित कुमार को धारा 3(2)(5) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 376 (1) भादंसं में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 366-ए भादंसं में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । मान0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा किये जाने पर अभियोक्त्री को 35 हजार रूपये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने का आदेश किया गया।
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