: सिंधिया ने गुना में भिंड को दी यह बड़ी सौगात...
Tue, Feb 21, 2023
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड की राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली की स्थापना के अंतर्गत 400/220 के. वी. गुना उपकेन्द्र एवं 220/132 के. वी. भिंड उपकेन्द्र और सम्बद्ध ट्रांसमिशन लाइनों का राष्ट्र को समर्पण किया गया
गणेश भारद्वाज - भिण्ड
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ आयोजन
आजादी के 75वें साल के प्रतीक के रूप में आज पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड की राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली की स्थापना के अंतर्गत 400/220 के वी गुना उपकेन्द्र एवं 220/132 के. वी. भिंड उपकेन्द्र और सम्बद्ध ट्रांसमिशन लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
यह ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की वर्ष 2023 में एक बड़ी उपलब्धि है। नेशनल पावर ग्रिड के नक्शे पर गुना एवं भिंड का नाम भी दर्ज हो जाएगा। करीब 25 एकड़ में बने गुना उपकेन्द्र एवं 15 एकड़ में बने भिंड उपकेन्द्र से ग्वालियर चंबल संभाग और गुना- अशोकनगर के नगरीय, उपनगरीय एवं ग्रामीण अंचल में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी|
इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के गुना जिले में 400 / 220 के.वी. उपकेन्द्र एवं भिंड जिले में 220/132 के.वी. उपकेन्द्र के द्वारा गुना, शिवपुरी, अशोक नगर जिले के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्र की विद्युत क्षमता में चौगुनी वृद्धि एवं ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड, गोरमी और पोरसा (मुरैना) ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों की विद्युत क्षमता में तिगुनी वृद्धि होगी । इस पारेषण प्रणाली के पूर्ण होने से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
इस अवसर पर माननीय श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री, भारत सरकार, माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, डॉ कृष्ण पाल सिंह यादव, सांसद, गुना, माननीय श्री गोपी लाल जाटव, विधायक, गुना, श्री अरविंद धाकड़, जिला पंचायत अध्यक्ष, गुना, स्थानीय प्रशासन की तरफ से कलेक्टर गुना, श्री फ्रैंक नोबल ए कलेक्टर गुना, श्री आदित्य सिंह, ए डी एम. श्री वीरेंद्र सिंह एस डी एम तथा पावरग्रिड की ओर से श्री. टी. आर. कृष्णकुमार, कार्यपालक निदेशक, प.क्षे.-11, श्री जितेन दास, मुख्य महाप्रबंधक (एसेंट प्रबंधन), श्री एस. जे. लाकड़ा, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.), श्री आर. के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) सहित पावरग्रिड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
: स्व. हीरालाल गायकवाड ट्रॉफी पर चंबल डिवीजन ने फिर से किया कब्जा
Fri, Feb 17, 2023
लगातार दूसरी बार टॉफी चंबल डिवीजन के हाथ
इंदौर में आयोजित फाइनल मैच में भोपाल को 10 विकेट से हराया
भिंड के सक्षम पुरोहित ने टूर्नामेंट में बनाए सबसे ज्यादा 648 रन और विष्णु भारद्वाज ने लिए सबसे ज्यादा 29 विकेट
गणेश भारद्वाज - भिण्ड
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित स्वर्गीय हीरालाल गायकवाड ट्रॉफी पर एक बार फिर से चंबल डिवीजन की टीम ने कब्जा किया है। इंदौर के डेली कॉलेज मैदान पर खेले गए चार दिवसीय फाइनल मैच में चंबल डिवीजन ने भोपाल को 10 विकेट से शिकस्त दी।
भोपाल के साथ खेले गए फाइनल मैच में भोपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पहली पारी में 176 रन बनाए जवाब में खेलते हुए चंबल की टीम ने 432 रनों का खड़ा किया इस प्रकार से पहली पारी में चंबल ने 256 रन की बढ़त बनाई दूसरी पारी में खेलते हुए भोपाल ने 266 रन बनाए और चंबल डिवीजन को 11 रन का लक्ष्य दिया, जिसे चंबल की टीम ने बिना कोई विकेट खोए प्राप्त कर एक बार फिर से स्व. हीरालाल गायकवाड ट्रॉफी पर कब्जा बरकरार रखा। मैच में चंबल की तरफ से खेलते हुए पहली पारी में सक्षम पुरोहित ने सर्वाधिक 131 रन बनाए और मोहित शर्मा ने 70 रन बनाने के साथ में 3 विकेट भी झटके। फाइनल मैच में दोनों को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरी पारी में 5 विकेट लेने के लिए विष्णु भारद्वाज को एक बॉल पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई। यहां बता दें कि चंबल की टीम ने टूर्नामेंट के सभी मैच एक के बाद एक जीते सेमीफाइनल में शहडोल को शिकस्त दी और शुक्रवार को मैच के तीसरे दिन भोपाल को फाइनल मैच में 10 विकेट से हरा कर स्वर्गीय हीरालाल गायकवाड ट्रॉफी पर अपनी बादशाहत कायम रखी। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जहां भिंड के बैट्समैन सक्षम पुरोहित ने 648 बनाए वहीं स्पिनर विष्णु भारद्वाज ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 29 विकेट लिए। वहीं भिंड के बोलर रोहित राजावत ने टूनामेंट में कुल 12 विकेट झटके। चंबल डिवीजन की टीम में भिंड के कुल 6 खिलाड़ी समलित हुए जिनमे सक्षम, विष्णु, रोहित के अलावा अरुण भदौरिया, अभिषेक यादव व अभिषेक राजा कुल 15 सदस्यीय टीम में शामिल रहे। स्व हीरालाल गायकवाड ट्राफी टूर्नामेंट की लगातार दूसरी जीत पर चंबल डिविजन क्रिकेट एसोसिएशन के संरक्षक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत मेहता, सचिव तस्लीम खान, भिंड डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व विधायक मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सचिव पंकज चतुर्वेदी सहित भिंड के प्रशिक्षक रवि कटारे क्रिकेट से जुड़े शुभचिंतकों ने चंबल टीम को जीत के लिए बधाइयां प्रेषित की और पूरी टीम के खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है।
विजेता ट्रॉफी के साथ चंबल की टीम
: यहां के जिला प्रशासन को नकल माफिया के फिर से सर उठाने की आशंका
Thu, Feb 16, 2023
कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने परीक्षा बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी
गणेश भारद्वाज - भिण्ड
03मार्च 2023 से प्रारम्भ होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिबन्धात्मक आदेश कलेक्टर भिंड डा सतीश कुमार एस के द्वारा प्रसारित किया गया है। इस आदेश के अनुसार भिंड जिला प्रशासन को आशंका है कि नकल माफिया एक बार फिर से अपना सिर उठा सकता है इसीलिए कलेक्टर ने तमाम प्रतिबंधात्मक आदेश गुरुवार को बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए जारी किए हैं
कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने अपने आदेश में लिखा है कि विगत वर्षों से भिण्ड जिले में संगठित रूप से परीक्षाओं में नकल करवाने का इतिहास रहा है तथा विगत वर्षों में इस कलंक को दूर किए जाने के सार्थक एवं सफल प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों को असफल करने हेतु विभिन्न व्यक्तियों / समूहओं द्वारा प्रयास किये जाने की प्रबल आशंका विद्यमान है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के निर्देशों से जिला भिण्ड के परीक्षा केन्द्रों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है।
अतः मैं ऐसी परिस्थितियों के निर्वाणार्थ एवं उपचारार्थ 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के - प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग उचित समझता हूँ ताकि भिण्ड जिले के परीक्षा केन्द्रों में होने वाली हाई स्कूल व हायर सेकेण्ड्री का सुचारू रूप से संचालन हो सके एवं नकल की प्रवृत्ति को प्रभावी रूप से रोका जा सके
कलेक्टर ने आगे लिखा है कि मुझे इस तथ्य की आकस्मिकता की पूर्णरूपेण तुष्टि होती है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को तत्काल व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह प्रतिबन्धात्मक आदेश दिनांक 01.03.2023 से परीक्षा समाप्ति तक भिण्ड जिले में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा 2023 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रभावी रहेगा।
अतः मैं सतीश कुमार एस. जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा 2023 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश देता हूँ कि - कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, माला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं अन्य घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर प्रवेश करेगा ओर न ही सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और न ही उनका प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।
कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की ओर किसी भी दिशा से आने वाले आवागमन के मार्ग को किसी भी प्रकार तथा पानी भरकर, गढ्ढा, करके या अन्य किसी भी तरीके से बाधा खड़ी करके, अवरूद्ध नहीं करेगा । कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 100 मी0 की परिधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा या प्रवेश का प्रयास नहीं करेगा या वाहन को खड़ा करेगा या परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में वाहनों का जमावड़ा नहीं करेगा ।
कोई व्यक्ति या परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र 100 मी० परिधि में कोई प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे मोबाईल, ब्लूटूथ आदि लेकर प्रवेश नही करेगा । कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 100 मी0 परिधि में अनाधिकृत रूप से नहीं घूमेगा न ही परीक्षा से संबंधित किसी सामग्री का वितरण या प्रचारित करेगा ओर न ही ऐसी गतिविधि से संलिप्त होगा जिससे परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या परीक्षा की गोपनीयता किसी भी रूप से भंग हो ।
परीक्षा केन्द्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति / समूह एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई आवंटित कार्य में व्यावधान उत्पन्न करने या सामूहिक नकल कराने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेगें ।
परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा संचालन की समयावधि के दौरान कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, पीसीओ, फोटो कॉपी, कम्प्यूटर, शराब या मोबाईल रिचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुलेंगी या उनमें उक्त अवधि में किसी भी रूप से कोई व्यक्ति व्यवसाय संचालित नहीं करेगें । कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की बाउन्ड्री या छत इत्यादि से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा और ना हीं उक्त कार्य में सहयोग करेगा।
कोई व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र के अंदर नकल सामग्री जैसे गाइडें, पुस्तकें, नोट्स, छोटी बडी नकल की पर्चियां या गाईड या किताबों के पन्ने या किसी भी उद्देश्य से लिखे बोर्ड या अन्य ऐसी सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा ।
इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दिनांक 01 मार्च 2023 से प्रभावशील होकर परीक्षा समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा।